लखनऊ, 30 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 एक सितम्बर से सूबे में लागू होने जा रहा है। इस अधिनियम के लागू होने से राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर शिकंजा कसेगा।
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने शुक्रवार को बताया कि बीते पांच वर्षो में देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इसी मकसद से सड़क पर अपराध करने वाले वाहनों के खिलाफ और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 में जुर्मानों को बढ़ा दिया गया है। ताकि सड़क हादसे कम हों और लोगों की जान बच सके।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 एक सितम्बर से सूबे में लागू होने जा रहा है। इस अधिनियम के लागू होने से उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर शिकंजा कसेगा। इस अधिनियम में कई नए अपराध जोड़े गए हैं। जिसमें नाबालिक के गाड़ी चलाने पर, शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर, हास्पिटल के सामने हार्न बजाने पर, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने जैसे अपराध पर जुर्माने का नया प्रावधान किया गया है।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि इस नए अधिनियम में ट्रैफिक, यातायात, परिवहन अधिकारी और कर्मचारियों की भी जवाब देही तय की गई है। अब आरटीओ और एआरटीओ को भी गाड़ी चलाने पर सीट बेल्ट लगाने के साथ ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना होगा। यदि कोई आरटीओ और एआरटीओ यातायात नियमों को पालन नहीं करेगा तो उसे भी जुर्माना भरना पड़ेगा।