आजमगढ़, 06 सितम्बर (हि.स.)। प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंड इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) के अध्यक्ष रहे मौलाना शाहिद बद्र फलाही को गुजरात पुलिस ने 18 साल पुराने देशद्रोह और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में जारी वारंट के मामले में उसे उसके क्लीनिक से गुरूवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद कड़ी सुरक्षा में उसे नगर कोतवाली लेकर पहुंची। जहां बड़ी संख्या में उसके समर्थक और वकील भी नगर कोतवाली पहुंचे। शाहीद के वकील ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ट्राजिट रिमांड के बाद ही गुजरात लेकर जाने की मांग की।
शहर कोतवाली के मनचोभा गांव के रहने वाले डा. शाहिद बद्र की कर्बला मैदान के समीप क्लीनिक है। रात में क्लीनिक बंद करते समय गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुजरात पुलिस ने वर्ष 2001 में कच्छ जिले के भुज थाने में देशद्रोह और सरकारी कार्य में बाधा डालने में चल रहे एक मुकदमे में कोर्ट द्धारा जारी वारंट के आधार पर उनको क्लीनिक से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर लगते ही बड़ी संख्या में समर्थकों और वकील नगर कोतवाली में धमक पड़े।
डा. शाहिद बद्र के अधिवक्ता खालिद ने बताया कि ये काफी पुराना मामला है। लेकिन उनके क्लांइट को बिना ट्रांजिट रिमांड के सीधे गुजरात नहीं ले सकती।
एसपी सिटी पंकज कुमार पांडेय का कहना है कि शाहिद बद्र के खिलाफ देशद्रोह और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा गुजरात में चल रहा था। इसी सिलसिले में गुजरात पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। गुजरात पुलिस कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उन्हें गुजरात लेकर जायेगी।