नई दिल्ली, 17 जुलाई (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपित और बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की मांग की है। हाई कोर्ट इस याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई करेगा।
पिछली एक जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुशेन मोहन गुप्ता को जमानत दी थी। कोर्ट ने सुशेन मोहन गुप्ता को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। पिछली 22 मई को ईडी ने सुशेन मोहन गुप्ता के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर किया था। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि 2016 में सुशेन ने इस बात से इनकार किया था कि वो मारीशस के इंटरस्टेलार टेक्नॉलॉजीज को जानता है। लेकिन बाद में ये पता चला कि सुशेन उस कंपनी को फंड ट्रांसफर करने का निर्देश देता था। ईडी ने कहा था कि जब इस मामले में राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बनना चाहता था तो सुशेन उसे ऐसा करने से रोकने के लिए दुबई गया था। उसने सभी गवाहों को फोन कर कोई बात नहीं बताने को कहा था। उसने साक्ष्यों को नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका।
ईडी ने सुशेन को 25 मार्च की रात में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक सुशेन अगस्ता हेलिकॉप्टर डील समेत कई रक्षा सौदों में कथित तौर पर शामिल रहा है। ईडी के मुताबिक इस मामले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना से पूछताछ के बाद सुशेन की भूमिका का पता चला था। ईडी के मुताबिक सुशेन के पास अगस्ता हेलिकॉप्टर की खरीद में भुगतान संबंधी कुछ जानकारियां हैं। ईडी सुशेन से उसके संपर्कों के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। इसलिए उससे हिरासत में पूछताछ की जरुरत है।
आपको बता दें कि इस मामले में ब्रिटिश नागरिक और बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस मामले में ईडी और सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है जिसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है।